रांची : झारखंड में एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। इसको लेकर राज्य सरकार के आपदा विभाग ने सोमवार को एक SOP व गाइडलाइन भी जारी की है।
नई गाइडलाइन के अनुसार :-
- बंद कमरों, कार्यालयों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते समय फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य है।
- कार्य स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डीस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है।
- कार्यालय में हाथ धोने या फिर सेनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना वर्जित है।
- बंद कमरों में वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए।
- स्कूलों के परिचालन में भारत सरकार की शिक्षा विभाग के नियमों व एसओपी का पालन जरूरी।
- कॉलेज और विश्व विद्यालयों के परिचालन के लिए भी यूजीसी (UGC) के नियमों का पालन अनिवार्य।
- सभी आईटीआई, कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी का पालन करेंगे।
- भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी (संलग्न) का अनुपालन करेंगे।
- भारत सरकार/झारखंड सरकार/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और निजी प्राधिकरणों/संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षाएं स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी दिनांक 10-09-2020 के अनुपालन में होंगी।
- होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य इकाइयां जैसे गेस्ट हाउस / धर्मशाला / लॉज आदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 04-06-2020 द्वारा निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
- शॉपिंग मॉल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में 01-03-2020 द्वारा जारी निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
- मूवी हॉल और मल्टीप्लेक्स इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी दिनांक 31-01-2020 का पालन करेंगे। स
- सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-03-2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे (संलग्न)।
- व्यायामशालाएं और योग संस्थान इस संबंध में 01-03-2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे ।
- कार्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 04-06-2020 द्वारा निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।
इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
बढ़ी कोरोना की रफ्तार, झारखंड में फिर से फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजानिक स्थानों पर थूकना वर्जित, नई गाइडलाइन जारी, सक्रिय संक्रमितों की संख्या 100 के पार pic.twitter.com/GijgjpNQB9
— News26 Jharkhand (@News26Jharkhand) June 21, 2022
राज्य में कोरोना के मामले दोगुने
इधर, राज्य में स्वास्थ विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 13 जून को राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 52 थी। एक सप्ताह के अंदर यह आंकड़ा बढ़कर दोगुना हो गया। सोमवार 20 जून को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 111 हो चुकी है। सिर्फ राजधानी रांची में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 65 है। संक्रमित मरीजों की संख्या का 60 प्रतिशत सिर्फ रांची में हैं जबकि 13 जून को 32 संक्रमित रांची में थे।
COVID-19 bulletin Jharkhand
20-06-2022 MONDAY pic.twitter.com/JVIkfBiO6p— News26 Jharkhand (@News26Jharkhand) June 21, 2022
देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी
देश में कोरोना के नए मामले 80 हजार के करीब का आंकड़ा पार कर रही है। ये पिछले चार महीने में सबसे ज्यादा है। एक हफ्ते पहले की तुलना में नए मामलों में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पहले की तुलना में संक्रमण के चलते मौत का आंकड़ा काफी कम हैं। हफ्तेभर में देश में कम से कम 93 लोगों की मौत हुई है।