गिरिडीह : माननीय झालसा रांची के निर्देशानुसार और डालसा के आदेशानुसार कानूनी साक्षरता क्लब लंगटा बाबा उच्च विद्यालय मिर्जागंज में प्रधानाध्यापक महोम्मद जियाउद्दीन की उपस्थिति में शनिवार को कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र जमुआ के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थित छात्रों को स्पॉन्सरशीप और फॉस्टर केयर के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से लेने योग्य लाभुक जिनके माता या पिता और माता पिता दोनों की यदि मृत्यु हो गई हो तो बच्चे की उम्र पांच वर्ष से अठारह वर्ष तक होना चाहिए। उपस्थित छात्रों को यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा ऐसे बालक या बालिका के देखरेख परिवार के बीच हो तो वे बेहतर नागरिक बन कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। सहायक शिक्षक पंकज कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली लाभ के बारे जानकारी दी।सहायक शिक्षक प्रवीण कुमार ने उपस्थित बच्चों को बाल श्रम ,बाल विवाह के बारे में इत्यादि की जानकारी दी।मौके पर अर्जुन कुमार वर्मा,कृष्णा कुमार वर्मा,चंदन कुमार पंडित,गोपाल कुमार पंडित,ओम पंडित,मो0 रेजिन,मो0 तौफीक,मो0 मुन्ना,मो0 तौफीक उमर, मो0ताबिस ,आकाश कुमार,सोनू कुमार साव,पवन कुमार यादव,अजय कुमार यादव सहित अन्य छात्र उपस्थित थे।