गिरिडीह : सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मदद करने वाले व्यक्ति को अब इनाम के तौर पर नगद रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलेगा।
मंगलवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह से इस बात की जानकारी दी गई। बताया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने इसको लेकर पत्र भी जारी किया है। पत्र में इस बात का उल्लेख है कि मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने तथा गोल्डन घंटा (Golden Hour) में अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगद पुरस्कार 5,000 रू. और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
मंत्रालय के पत्रांक RT- 23035/27/2021-RS दिनांक 04.10.2021 द्वारा इस योजना के सुलभ संचालन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया कि इसके लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (State Level Monitoring Committee) तथा प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति (District Level Appraisal Committee) का गठन किया गया है।
कैसे मिलेगा इनाम
सबसे पहले पुलिस थाना / अस्पताल से घायल को अस्पताल पहुंचाने या मदद करने वाले को ईनाम देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा तथा अनुमोदन करेगी। यह समिति समीक्षा और अनुमोदन के बाद परिवहन आयुक्त को नियमानुसार के लिए अग्रसारित करेगी। जिसके बाद मदद करने वाले को ईनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
समिति का गठन
जानकारी दी गई कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति तथा प्रत्येक जिला में एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति
जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति (District Level Appraisal Committee) में जिला के उपायुक्त अध्यक्ष होंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य और जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। यही समिति अस्पताल / पुलिस थाना से आए प्रस्ताव की समीक्षा और अनुमोदन कर उसे भुगतान किए आगे बढ़ाएगी।
राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति
राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (State Level Monitoring Committee) में अध्यक्ष गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव होंगे। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक प्रमुख/ प्रबंध निर्देशक, एनएचएम, अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) इस समिति के सदस्य होंगे। वहीं परिवहन आयुक्त सदस्य सचिव होंगे।
यह समिति इस योजना के उचित कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में बैठक करेगी।