गिरिडीह : जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पोबी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। ‘विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं हक हमारा भी तो है@75’ कार्यक्रम के तहत इस क़ानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पाण्डेय ने किया। प्रखंड विधिक सहायता केन्द्र के पीएलवी सुबोध कुमार साव ने संचालन करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ये शिविर कानून के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। झारखंड राज्य डायन प्रथा प्रतिषेध कानून 2001 के संबंध में भी जानकारी देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी को डायन घोषित करता है तो उसे 3 महीने की सजा या ₹1000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डायन करार देकर शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित करता हो तो उसे 6 माह का कारावास या ₹2000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो गिरिडीह जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पाण्डेय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि समस्त नागरिकों को प्रदत संवैधानिक अधिकार ,मौलिक कर्तव्य दायित्व बोध होना जरूरी है। जानकारी, जागरूकता व सतर्कता ही अधिकारों की अभिरक्षा संभव है।
कहा कि 12 नंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामले का निपटारा करवा सकते हैं। मौके पर पीडीएस डीलर बसंत राम,विवेकानंद प्रसाद धीरज,जिरिया देवी,आरती देवी,मीना देवी ,जोधो पासवान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।