Monday, December 23, 2024
Monday, December 23, 2024
Homejharkhandझारखंड में इन गाड़ियों की खरीदारी पर 100% तक सब्सिडी, सरकार ने...

झारखंड में इन गाड़ियों की खरीदारी पर 100% तक सब्सिडी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

झारखंड में सब्सिडी

गिरिडीह: झारखंड में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (इवी) पॉलिसी 2022 लागू कर दी है। झारखंड उद्योग विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल (electrical vehicle) (इवी) पॉलिसी की लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर राज्य सरकार अनुदान देगी।

अधिसूचना के अनुसार झारखंड में अगर कोई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। राज्य में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान की रकम अलग अलग है। इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदने पर 10 हजार रुपए, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 30 हजार रुपए और E-Bus खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। 
इसका लाभ लेने के लिए आपको झारखंड राज्य के अंदर ही उत्पादन करने वाले उद्योगों से ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना होगा।
ध्यान देने वाली बात ये है कि राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों से आ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार को 75 प्रतिशत और इसके बाद के खरीदार को 25% की छूट मिलेगी।

10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन 

अधिसूचना की माने तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की कोई समस्या न हो, इसके लिए शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी या 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है। वहीं नेशनल हाइवे पर हर 25 किमी की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकार, इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स में भी छूट देगी। राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंड को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनाने के लिए नई नीति लागू की है। 

चार्जिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी

 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर कोई चार्जिंग स्टेशन खोलता है तो उसे भी सरकार सब्सिडी देगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 से 60 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। वहीं झारखंड में अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाती है तो उसे दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

LATEST NEWS